योग गुरु रामदेव और बालकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश

देश की सर्वोच्च कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्णन और योग गुरु बाबा रामदेव को अगली सुनवाई की तारीख में पेश होने के के आदेश जारी किए हैं। मामला बीमारियों के इलाज के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने से संबंधित है।
बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिसका जवाब नहीं दिया गया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि और बालकृष्ण को अदालत की ओर से पहले जारी नोटिसों पर जवाब दाखिल नहीं करने पर गहरी आपत्ति जताई है। पीठ ने बाबा रामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को उसके उत्पादों के बारे में न्यायालय में दिए गए पूर्व के आश्वासनों के उल्लंघन और दवाओं के असर से जुड़े गलत दावों के मामले में कड़ी फटकार लगाई थी।
गाइडलाइन जारी करने के दिए थे आदेश
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने याचिका में बताया था कि पतंजलि ने दावा किया था कि योग अस्थमा और डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर केंद्र से परामर्श और गाइडलाइंस जारी करने का आदेश दिया था।