पांच लोगों का कत्ल करने वाला शख्स बरी:निचली कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
Uttarakhand High Court's decision:देहरादून के आदर्श नगर में परिवार के पांच सदस्यों का निर्मम तरीके से कत्ल करने वाले अभियुक्त को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। अभियुक्त ने शक के कारण अपने परिवार के पांच सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था।

Uttarakhand High Court’s decision:हाईकोर्ट ने देहरादून के आदर्श नगर में परिवार के पांच सदस्यों की निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के बाद बीमारी के आधार पर राहत देते हुए यह आदेश दिया। वर्ष 2014 में दिवाली की रात की इस जघन्य हत्याकांड का दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) ने अभियुक्त को पांच अक्तूबर 2021 को फांसी की सजा सुनाई थी।
अंडरगॉन आधार पर हुआ बरी
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियुक्त हरमीत सिंह के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि निचली कोर्ट से सजा पाया हरमीत करीब 10 साल से मानसिक रोग से गुजर रहा है। उसकी दवाएं भी चल रही हैं। उसने जितनी भी सजा काट ली है, उसी पर उसे छोड़ दिया जाए। खंडपीठ ने इससे सहमत होते हुए हरमीत को अंडरगॉन आधार पर छोड़ने का आदेश दे दिया।
गर्भवती बहन और पिता को भी मार डाला था
दीपावली की रात 23 अक्तूबर 2014 को हरमीत सिंह ने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, गर्भवती बहन हरजीत कौर, तीन साल की भांजी सहित बहन के कोख में पल रहे गर्भ की भी निर्मम तरीके से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त ने पांच लोगों की हत्या के लिए चाकू से करीब 85 बार ताबड़तोड़ वार किए थे, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हुई थी।
शक बना पांच सदस्यों के कत्ल की वजह
हरमीत के पिता की दो शादियां थीं। हरमीत को शक था कि उसके पिता सारी संपत्ति को सौतेली बहन के नाम पर न कर दें। उसकी सौतेली बहन एक सप्ताह पहले अपनी डिलीवरी के लिए घर आई हुई थी। उसकी सालगिरह 25 अक्तूबर की थी, इस वजह से वह डिलीवरी 25 अक्तूबर को ही कराना चाहती थी। बहन की इस योजना का फायदा उठाते हुए हरमीत ने दीपावली की रात को घर पर परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी।