अब नया सिम तुरंत नहीं करा पाएंगे पोर्ट: ये नया आदेश जारी

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सिम कार्ड को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। आगे पढ़ें कि आखिर नया आदेश क्यों जारी किया गया है, इससे क्या लाभ होंगे…
ट्राई के नए नियमों के तहत अगर ग्राहक ने हालिया दिनों में अपना सिम कार्ड स्वैप किया है, तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। दरअसल, सिम की अदला-बदली की सिम स्वैपिंग के नाम से जाना जाता है। सिम स्वैपिंग सिम कार्ड खो जाने या फिर उसके टूट जाने पर होती है। अब नए नियमों के अनुसार अगर तुरंत सिम स्वैप किया है तो उसे पोर्ट कराने के लिए ग्राहक को सात दिन इंतजार करना पड़ेगा। यह कदम धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है।
साइबर ठगी से बचाएगा नया नियम
आमतौर पर जब भी सिम काम नहीं करता है या फिर फोन खो जाता है तो सिम स्वैपिंग होती करवानी पड़ती है। ग्राहक पुराने सिम के बदले नया सिम लेते हैं, लेकिन नंबर वही रहता है। साइबर ठग कंपनी को फोन कर यकीन दिलाते हैं कि नंबर उनका ही है, इसके लिए वो आपके आधार कार्ड की डीटेल का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में सफल होने के बाद साइबर ठग लोगों की सिम बंद कराकर तुरंत नया सिम एक्टिवेट करवा लेते हैं। उसके बाद उस मोबाइल नंबर से संबंधित सारे ओटीपी साइबर ठगों के पास पहुंचते हैं। जब तक लोग कुछ समझ पाते हैं, तब तक उनका बैंक खाता साफ हो चुका होता है।