उत्तराखंड में शराब की दुकानें होंगी रिन्यू, शेष ठेकों की होगी नीलामी
Uttarakhand Excise Policy:उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष के लिए देसी और विदेशी शराब की दुकानों का नवीनीकरण होगा। रिन्यू नहीं होने वाली दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार ने कल नई आबकारी नीति जारी कर दी है।

Uttarakhand Excise Policy:उत्तराखंड की नई आबकारी नीति जारी हो गई है। नई आबकारी नीति में किसी शराब की दुकान पर एमआरपी से अधिक शुल्क लेने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान तय किया था। नई आबकारी नीति में धार्मिक क्षेत्रों के आसपास मदिरा की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार को आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल ने देसी और विदेशी शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि जो शराब कारोबारी अपनी पूर्व की दुकानों का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, वह 16 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद शेष ठेकों की नीलामी के लिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 मार्च से 21 मार्च तक लोग लॉटरी प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अगले दिन 22 मार्च को सभी जिलों में दुकानों के लिए पहले चरण की लॉटरी होगी।
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24 मार्च को भी होगी लॉटरी
उत्तराखंड की नई आबकारी नीति के तहत 22 मार्च को जिन शराब की दुकानों की नीलामी नहीं हुई होगी उन ठेकों की नीलामी 24 मार्च को कराई जाएगी। आबकारी मुख्यालय ने नई आबकारी नीति को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। आबकारी आयुक्त ने इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि वे आबकारी नीति के तहत पारदर्शी तरीके से दुकानों का आवंटन करें। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भी संबंधित कारोबारियों को नीति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राज्य में एक अप्रैल से नई शराब नीति लागू होनी है।
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