पति को जहर देकर मारने वाली पत्नी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद
punishment of murderers:प्रेमी से अवैध संबंधों के चलते जहर देकर अपने पति की हत्या करने वाली महिला सहित तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

punishment of murderers:अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में पत्नी सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगणा के मुताबिक वारदात देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र की है। 16 अक्तूबर 2015 को लक्ष्मीपुर निवासी मीरा ने अपने दोस्त और उसके साथी संग मिलकर पति हरिकेश को जहर देकर मार डाला था।
पुलिस को खूब किया गुमराह
शातिर महिला ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद सहसपुर थाने में पति के लापता होने की तहरीर दी थी। महिला ने बताया था कि उसके पति हरकेश को 15 अक्तूबर की रात आठ बजे गेट से किसी ने आवाज लगाई। कहा गया कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद वह व्यक्ति उसके पति को बाइक पर बिठा ले गया। सुबह पति नहीं लौटे तो उसने देवरानी शिवानी से बात की। शिवानी ने बताया कि उसके पति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आरोपी महिला ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि जब पति का फोन बंद आया तो उसे अपहरण का शक हुआ।
सामान सप्लाई करने वाले से अवैध संबंध
पुलिस ने की जांच की तो मामला अवैध संबंध का निकला। मीरा की दुकान पर हरीश निवासी लक्खनवाला सामान की सप्लाई करता था। बाद में दोनों के बीच रिश्ते बन गए। इसके दोनों ने हरिकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने शुभम निवासी जसोवाला को शामिल किया। मीरा ने दोनों संग मिलकर पति की जहर देकर हत्या कर दी थी।
नहर में ठिकाने लगा दिया था शव
हरिकेश की हत्या के बाद आरोपियों ने शव भीमवाला के पास शक्ति नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने मीरा के घर से सल्फास, एल्युमिनियम रॉड और रैपर बरामद किए। शिवम की कार से शीशी, तीन पैकेट सल्फास भी मिले। लैब की रिपोर्ट में भी मौत जहर खाने से होना पाई गई। साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई।