सौ लड़कियों से गैंगरेप के छह दोषियों को उम्रकैद, हैरान कर देगा ये मामला
Ajmer gangrape case:अजमेर की एक कोर्ट ने 1992 के ब्लैकमेल और रेपकांड मामले में छह आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब 32 साल पहले हुए इस बहुचर्चित कांड में अजमेर की सौ से अधिक लड़कियों का यौन शोषण किया गया था।

Ajmer gangrape case:राजस्थान के अजमेर की एक कोर्ट ने 100 लड़कियों से गैंगरेप के छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हो रही थी। न्यायाधीश रंजन सिंह ने छह आरोपियों को दोषी ठहराया और फैसला सुनाया। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन सहित प्रत्येक आरोपी पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक आरोपी इकबाल भाटी को अदालत में पेश होने के लिए एंबुलेंस में दिल्ली से अजमेर लाया गया था। इस मामले में 18 आरोपी थे। इनमें नौ को सजा हो चुकी है
निजी स्कूल में पढ़ती थी पीड़ित लड़कियां
मामले में अजमेर के एक मशहूर निजी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस में बुलाया जाता था, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। पीड़ित लड़कियों की उम्र 11 से 20 साल के बीच थी। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें नौ को पहले ही सजा मिल चुकी है। एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एक आरोपी अब भी फरार है।
अश्लील तस्वीरें खींचकर किया था ब्लैकमेल
अजमेर में 1992 के इस सनसनीखेज कांड में में लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। इन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। मामला सामने आने से पूरे राजस्थान में खलबली मच गई थी। तब पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।