उत्तराखंड में टैक्सी-ऑटो और केमू चालक वर्दी बगैर नहीं चला पाएंगे वाहन
Strictness of Transport Department:उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। महानगरों की तर्ज पर अब पहाड़ और मैदान में चलने चलने वाली केमू, टैक्सी-मैक्सी, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए वर्दी व नेम प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Strictness of Transport Department:उत्तराखंड में दिन पर दिन महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ और अन्य घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। अब महिला सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों परिवहन विभाग को नैनीताल और यूएस नगर जिलों में चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में टैक्सी, केमू बस और ऑटो चालक बिना वर्दी और बिना पहचान पत्रों के मिले। वहीं मैक्सी, टैक्सी वाहनों में भी सिर्फ मालिक का मोबाइल नंबर लिखा मिला था। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि इन लापरवाहियों के कारण ही घटना के बाद अपराधियों की पहचान नहीं हो पा रही हैं। अब बिना पुलिस सत्यापन के कोई भी चालक वाहन नहीं चला सकेगा। टैक्सी यूनियन, केमू, ऑटो यूनियन के सभी चालकों को नेम प्लेट लगी ड्रेस पहननी होगी। वाहन में मालिक के साथ ही चालक का मोबाइल नंबर भी वाहन में लिखना होगा। टैक्सी यूनियन काठगोदाम के अध्यक्ष किशन पांडे के मुताबिक आरटीओ की ओर से चालकों के लिए ड्रेस और नेम प्लेट लगाने के निर्देश मिल गए हैं।
रोडवेज चालक-परिचालक केवल बस संचालन करेंगे
रोडवेज निगम प्रबंधन का कहना है कि चालक-परिचालकों की ड्यूटी सिर्फ बस संचालन की है। बावजूद इसके कई डिपो में चालक गेट कीपर बने हैं तो परिचालक क्लर्क का काम कर रहे हैं। निगम के जीएम प्रशासन अनिल सिंह गर्ब्याल इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चालक और परिचालक बसों में ही दिखने चाहिए।