रुद्रप्रयाग में बेटों ने पिता की हत्या कर फूंक डाली लाश, जली हड्डियां बरामद
Crime News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दो बेटों ने पिता का कत्ल कर साक्ष्य मिटाने के लिए लाश फूंक डाली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटना स्थल से जली हुई हड्डियां, खून और राख के सैंपल कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Crime News: रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी के निकट त्रिवेणी घाट पर बेडुला गांव में ये सनसनीखेज घटना घटी है। पुलिस के अनुसार, बेडुला निवासी बलवीर सिंह राणा चाय का खोखा चलाते थे। वह अपने छोटे बेटे के साथ नदी से रेत भी निकालते थे। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से घर आए दूसरे बेटे के साथ किसी बात को लेकर बलवीर सिंह का झगड़ा हो गया था। इसी बीच ग्राम प्रहरी ने पुलिस को सूचना दी कि त्रिवेणी घाट पर दो लोग मिलकर अपने पिता की हत्या के बाद शवदाह कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक शव पूरी तरह जल चुका था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
अकेले रहते थे बलवीर
हत्याकांड के बाद पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस को न शव मिला और न पर्याप्त सबूत मिले। घटना के पीछे पारिवारिक नफरत कारण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बलवीर सिंह राणा का अपने गांव से कई वर्षों से ज्यादा लेना देना नहीं था और वह गांव से दूर त्रिवेणी घाट के पास सड़क किनारे अकेले ही रह रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी वर्ष 2013 में ही अन्यत्र चली गई। जबकि बड़ा बेटा अमित महाराष्ट्र में रहते थे। जबकि छोटो बेटा मनीष कुछ समय गांव में थे और इसके बाद कहीं बाहर चले गए किंतु बीते एक साल से वे घर में ही थे।
ये भी पढ़ें- उत्तराखंड में 16 हजार परिवारों को मिलेंगे सस्ते घर, पहली बार शुरू हो रही ये योजना
घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए
पिता की हत्या और शव फूंकने की वारदात सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। एसआई कुलदीप पंत के मुताबिक जहां हत्या हुई वहां से खून और मिट्टी के सैंपल लिए गए हैं। जहां शव जलाया गया, वहां से हड्डी-राख बरामद की गई है। सीओ प्रबोध घिल्डियाल के मुताबिक घटना बुधवार रात की है। आरोपी बेटे 30 वर्षीय अमित राणा व 22 वर्षीय मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत हत्या और भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 के तहत साक्ष्य छुपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।