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उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Uttarakhand News:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस में 2000 आरक्षियों की भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को उच्च न्यायालय में आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि बिना कोर्ट के आदेश के इसका परिणाम घोषित न किया जाय। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इस संबंध में याचिका पर सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई, जिसके आदेश शुक्रवार को जारी किए गए हैं। जिला चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में  याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के 2000 पदों के लिए 20 अक्तूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और वर्ष 2021-22, 2022-23 के रिक्त 450 पदों को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हेमंत सिंह मेहरा ने बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिलहाल पुलिस आरक्षी भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। सचिव गृह और डीजीपी ने मामले की स्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होकर हाईकोर्ट को बताई।

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आयु सीमा में छूट देने की मांग

उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व में भर्ती न होने से उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने को आयु सीमा में छूट दी जाए। उनका यह भी कहना था कि भर्ती के लिए जो आयु सीमा तय की गई है वह 18 से 22 वर्ष तक है, उसमें संशोधन किया जाय। वह उत्तराखंड बेरोजगार संगठन सरकार को कई बार प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए। साथ ही कहा कि यह परीक्षा राज्य सरकार हर साल नहीं कराती है।

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