सरकार का बड़ा फैसला:उत्तराखंड में हटाए नहीं जाएंगे उपनल कर्मी

Upanal workers will not be removed in departments of Uttarakhand
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Uttarakhand News:उत्तराखंड में सरकार ने विभिन्न विभागों में तैनात करीब 20 हजार उपनल कर्मियों को बड़ी राहत दी है। 12 नवंबर 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने और उन्हें न्यूनतम वेतनमान मुहैया कराने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट बीती 15 अक्तूबर को निरस्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार की ओर से रिव्यू याचिका दायर किए जाने से अब भी यह मामला न्यायिक तौर पर विचाराधीन है। इसी बीच विभिन्न विभाग उपनल कर्मियों को पद से हटाने लगे थे। इससे उपनल कर्मी परेशानी में पड़ गए थे। इसी बीच अब मुख्य ने उपनल कर्मियों को नहीं हटाने के आदेश जारी कर दिया है।

हटाने शुरू कर दिए थे कर्मचारी

सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका के बाद से विभागों ने उपनल कर्मियों को हटाना शुरू कर दिया था। हल्द्वानी के  सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, दून अस्पताल और पर्यटन विभाग ने नियमित नियुक्तियां शुरू होने को आधार बनाते हुए कर्मियों के तबादले करने शुरू कर दिए थे। इससे कर्मचारी काफी परेशान थे। लेकिन अब उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं। दरअसल, महासंघ उपनल कर्मियों को हटाने का विरोध कर रहा था।इस संबंध् में महासंघ ने बीते दिनों मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी।

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