नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को 20 साल की सजा
court's decision:नाबालिग बेटी से रेप के दोषी एक पिता को कोर्ट ने 20 साल कठोर करावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने ये फैसला सुनाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।

court’s decision:देहरादून में एक पिता पर नाबालिग बेटी से रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के मुताबिक 22 जून 2019 को बाल कल्याण समिति एक किशोरी को अपने साथ पटेलनगर थाने लेकर पहुंची थी। किशोरी ने बताया था कि उसके पिता रोज शराब पीकर घर आते हैं। उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म करते हैं। मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए गए थे। बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चला था मामला
मुकदमा दर्ज होने के बाद पटेलनगर पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमे का ट्रायल स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।