नाबालिग भतीजे से यौन संबंध बनाने पर बुआ को 20 साल की सजा

Court has sentenced 20 years imprisonment to the aunt found guilty of having sex with a teenager in Dehradun
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देहरादून में नाबालिग भतीजे से यौन संबंध बनाने का आरोप सौतेली बुआ पर लगा था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के मुताबिक 5 जुलाई 2022 को 16 साल एक किशोर की मां ने बसंत विहार थाने में केस दर्ज कराया था। उसने कहा था कि उनकी ननद पति से अनबन के चलते छह महीने मायके में रह रही है। इसी दौरान उनकी ननद ने 16 वर्षीय सौतेले भतीजे से यौन संबंध बनाए। उसके बाद ननद भतीजे का बहला-फुसलाकर भगा ले गई। वापस लौटी तो ननद गर्भवती थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी बुआ को नौ जुलाई को 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बुआ ने दिया था बच्ची को जन्म

गर्भवती होने के चलते आरोपी बुआ को दो जनवरी 2023 को अदालत से जमानत मिल गई थी। इसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची की डीएनए जांच कराई तो वह पीड़ित बालक से मिला। कोर्ट में केस ट्रायल पर आया बालक लैंगिक हमले के आरोप से पलट गया।

बुआ के पक्ष में चला गया था पीड़ित बालक

कोर्ट में ट्रायल के दौरान पीड़ित बालक अपने बयान में दोषी ठहराई गई बुआ के पक्ष में चला गया था। उसने कहा कि घटना के समय उसकी उम्र 18 साल थी। परिजनों ने स्कूल में दाखिला कराते वक्त उम्र दो साल कम लिखवाई थी। उसने दोषी ठहराई गई महिला के संबंध बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करने से भी इनकार कर दिया था।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा

मुख्य पीड़ित के आरोपों से मुकरने के बावजूद कोर्ट ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। कहा कि कोर्ट में बालक के शैक्षिक दस्तावेज में घटना के वक्त उम्र 16 वर्ष साबित हुई है। साथ ही इस मामले में बच्ची की डीएनए रिपोर्ट भी काफी अहम साबित हुई। कोर्ट में 14 गवाह पेश हुए।  


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