कर्मचारियों को पदोन्नति के मानकों में मिलेगी छूट, UPS भी हुआ मंजूर
Unified Pension Scheme:उत्तराखंड में सभी कर्मचारियों को सेवाकाल में एक बार प्रमोशन के मानकों में छूट मिलेगी। इससे विभागों में पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। साथ ही राज्य में 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को भी मंजूर कर दिया गया है।

Unified Pension Scheme:उत्तराखंड में यूपीएस को कैबिनेट ने मजूरी दे दी है। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूपीएस को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड के कर्मचारियों और अधिकारियों को केंद्र सरकार की यूपीएस का लाभ मिलने लगेगा। सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक कैबिनेट में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में एक लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम योजना से जुड़े हैं। अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। इस योजना में अभी करीब सवा लाख कर्मचारी हैं। दरअसल, राज्य में नई पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारी एक दशक से लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने की मांग पर आंदोलनरत हैं। अन्य कुछ राज्यों ेमं दबाव के चलते पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया था। बावजूद इसके उत्तराखंड में यूपीएस लागू नहीं किया गया था। इसी को देखते हुए कैबिनेट ने उत्तराखंड में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे करीब सवा लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
प्रमोशन में एक बार मिलेगी शिथिलता
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक सेवा दी तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। एक ही बैच का कोई जूनियर कर्मचारी यदि प्रमोशन में शिथिलता का लाभ लेना चाहता है और उससे सीनियर कर्मचारी यह लाभ लेने से इनकार करता है तो भविष्य में सीनियर कर्मचारी को प्रमोशन में शिथिलता के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। अलबत्ता, वह रूटीन प्रमोशन के लाभ का हकदार रहेगा। नियमावली में इसे स्पष्ट किया गया है।
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कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी पास
● मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी
● मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के तहत पांच योजनाओं के लिए की गई धन की व्यवस्था
● ऊधमसिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को हस्तांतरित की जाएगी
● स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में विभागीय ढांचा का होगा पुनर्गठन
● मत्स्य विभाग के तहत ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
● सतर्कता विभाग में रिवॉल्विंग फंड के संचालन को नियमावली स्वीकृति
● राज्य सम्पत्ति विभाग की समूह क और ख सेवा नियमावली को मंजूरी
● निदेशालय, पेंशन एवं हकदारी के तहत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों के सृजन पर लिया गया निर्णय
● उत्तराखंड भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली को मंजूरी
● उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास, लोक संस्कृति के विभिन्न आयाम पाठ्य पुस्तकों में शामिल होंगे।
● कारागार विभाग, उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक एवं अधीक्षक की सेवा नियमावली को मंजूरी।
● गन्ने की अगेती और सामान्य प्रजाति का मूल्य यथावत रहेगा
● उत्तराखंड पुलिस सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली को मंजूरी।
● कुमाऊं क्षेत्र की कोसी, गोला और दाबका नदियों के खनन रॉयल्टी शुल्क में संशोधन
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