उत्तराखंड में आज से बदल जाएंगे कई नियम-कानून, लागू हो रही यूसीसी
UCC in Uttarakhand : राज्य में आज दोपहर से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। यूसीसी लागू होते ही राज्य में कई नियम-कानून बदल जाएंगे। इनमें विवाह, लिव इन, तलाक सहित तमाम नियम-कानून शामिल हैं। आज से राज्य में हर मजहब के लिए समान कानून लागू हो जाएगा।

UCC in Uttarakhand : उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन में 12:30 बजे मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का आज लोकार्पण करेंगे। शासन स्तर से इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गृह सचिव ने शनिवार को ही इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया था। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विस चुनाव के दौरान ही यूसीसी लागू करने का वायदा किया था। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। आठ मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। कुछ दिन पूर्व ही यूसीसी की नियमावली को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया था।
60 दिन में कराना होगा विवाह पंजीकरण
रजिस्ट्रेशन यूसीसी लागू होने के बाद आज से सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम लागू हो जाएंगे। लोगों को शादी के 60 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। जिन लोगों की शादी 2010 के बाद हुई उन्हें भी छह माह के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शादी की उम्र भी निर्धारित हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिव इन से पैदा हुई संतान भी जायज मानी जाएगी।
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