नाबालिग को गर्भवती बनाने के दोषी को 20 साल की सजा, चॉकलेट देकर किया था रेप
Court Order: देहरादून में 13 साल की एक किशोरी से रेप कर उसे गर्भवती बनाने के अभियुक्त को कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।दरिंदे ने चॉकलेट देने के बहाने मासूम को कई बार रेप का शिकार बनाया था।

Court Order:देहरादून में 13 साल की एक किशोरी को चॉकलेट देकर हवस का शिकार बनाने के अभियुक्त को पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। डीजीसी किशोर कुमार के मुताबिक 31 अक्तूबर 2021 को प्रेमनगर थाने में एक केस दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी अपनी बुआ के यहां थी। वह शौच करते हुए चिल्लाई और बेहोश हो गई थी। परिजनों ने देखा तो उसके पास मृत भ्रूण पड़ा था। आनन-फानन में पीड़िता को दून अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद होश में आई पीड़िता ने बताया कि विधौली के जिस मकान में वह किराये पर रह रहे थे, वहां मकान मालिक के बेटे पंकज सिंह बिष्ट ने कई बार उसके साथ रेप किया। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने 23 दिसंबर 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
जान से मारने की दी थी धमकी
दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि उसके पिता उस वक्त होटल में काम करते थे। मां गर्भवती थी। इसलिए कपड़े सुखाने को वह छत पर जाती थी। एक दिन पंकज ने पीड़िता को छत पर रोक कर उसे चॉकलेट दी। इसके बाद रेप किया। धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। उसके बाद आरोपी ने कई बार मासूम को रेप का शिकार बनाया।
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कई बार बनाया हवस का शिकार
रेप के आरोपी पंकज की धमकी से पीड़िता भयभीत हो गई थी। एक-एक दिन छोड़कर चार-पांच बार आरोपी ने यह घिनौनी हरकत की। डर के मारे पीड़िता किसी को आपबीती नहीं बता पाई। इसके बाद गर्भपात के रूप में मरा भ्रूण निकला तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने एक नवंबर 2021 को आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में 14 मार्च 2022 को आरोप तय हुए। बुधवार को न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया।