108 एंबुलेंस 12 मिनट में नहीं पहुंची तो लगेगा तीन हजार रुपये जुर्माना
उत्तराखंड में सरकार ने 108 एंबुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम घटा दिया है। साथ ही समय पर एंबुलेंस नही पहुंचने पर कंपनी पर तीन हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। अब मैदानी क्षेत्र में 12 मिनट जबकि पर्वतीय इलाकों में 20 मिनट के भीतर एंबुलेंस मरीज तक पहुंचानी पड़ेगी।

उत्तराखंड सरकार ने 108 एंबुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम घटा दिया है। राज्य के मैदानी इलाकों में एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम 20 मिनट से घटाकर 12 मिनट कर दिया है। वहीं, पर्वतीय इलाकों में रिस्पांस टाइम 35 मिनट से घटाकर 20 मिनट कर दिया गया है। यदि सूचना देने के बाद तय समय के भीतर 108 एंबुलेंस सेवा मरीज तक नहीं पहुंचती है तो संचालक कंपनी पर सरकार तीन हजार रुपये जुर्माना लगाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर प्रेसवार्ता की। बताया कि सरकार ने उत्तराखंड में एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम सुधारने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 108 सेवा के बेड़े में वर्तमान में 272 एंबुलेंस हैं। अब एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम घटाने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा।
विकास खंडों में पर्याप्त एंबुलेंस
उत्तराखंड में अभी तक एक ब्लॉक में एक या दो एंबुलेंस उपलब्ध थीं। ऐसे में मरीजों तक पहुंचने का रिस्पांस टाइम ज्यादा था। अब ब्लॉकों में एंबुलेंस की संख्या चार से पांच कर दी गई हैं। ऐसे में रिस्पांस टाइम घटाकर एंबुलेंस की संचालन कंपनी को नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी पर्वतीय क्षेत्रों में 35 मिनट और मैदानी क्षेत्रों में 20 मिनट अधिकतम समय निर्धारित था। इतने समय के भीतर एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर एक हजार रुपये जुर्माना तय था। इस राशि को बढ़ाकर अब तीन हजार रुपये किया गया है।
एंबुलेंस निशुल्क ले जाएगी शव
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज की मृत्यु होने पर सरकारी एंबुलेंस से पार्थिव शरीर को निशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा। अभी तक प्रति किमी 52 रुपये किराया तय है। इससे मृतकों के परिजनों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। अब इस व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब अस्पताल से शव को एंबुलेंस के माध्यम से निशुल्क घर तक पहुंचाया जाएगा।